मौलिक कर्तव्य पर 10 वाक्य (10 Lines on Fundamental Duties in Hindi)

1. मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(ए) के तहत निर्दिष्ट हैं।

2. यह कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन (1976) के माध्यम से जोड़े गए।

3. नागरिकों को संविधान का पालन करने और उसके आदर्शों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया है।

4. राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है।

5. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना आवश्यक है।

6. देश की रक्षा के लिए आवाहन पर सेवा करना भी एक कर्तव्य है।

7. प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और संवर्धन नागरिकों की जिम्मेदारी है।

8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए।

9. भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना जरूरी है।

10. संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग न करना भी नागरिकों का कर्तव्य है।